बिहार विधानसभा चुनाव में आदर्श आचार संहिता उल्लंघन पर हाईकोर्ट में याचिका
प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती ने बताया कि मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना को मंजूरी देकर बिहार सरकार ने चुनाव से पहले आचार संहिता का उल्लंघन किया। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है।
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बिहार विधानसभा चुनाव के बीच प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना को मंजूरी देने को लेकर चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि इस योजना को चुनाव से पहले मंजूरी देना आचार संहिता का स्पष्ट उल्लंघन है।
मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का उद्देश्य महिलाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करना है। हालांकि, इस योजना को चुनाव के दौरान मंजूरी देने को लेकर सवाल उठे हैं। मनोज भारती ने इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार बिहार हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। याचिका में कहा गया है कि चुनाव के दौरान ऐसी योजनाओं की मंजूरी देना निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया के खिलाफ है।
चुनाव आचार संहिता का पालन चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता और पारदर्शिता के लिए जरूरी होता है। किसी भी सरकार द्वारा चुनाव के समय नई योजनाओं या लाभों की घोषणा करना अन्य पार्टियों के लिए अनुचित प्रतिस्पर्धा का कारण बन सकता है। इसलिए, इस तरह के मामलों पर कोर्ट का फैसला चुनाव प्रक्रिया को सही दिशा देने में मदद करता है।
यदि अदालत इस याचिका को स्वीकार करती है, तो इससे चुनाव के दौरान सरकारी योजनाओं की घोषणा पर रोक लग सकती है। इससे यह सुनिश्चित होगा कि चुनाव निष्पक्ष तरीके से हो और सभी पार्टियों को समान अवसर मिले। वहीं, महिलाओं के लिए रोजगार की योजना पर भी इस फैसले का असर पड़ सकता है, क्योंकि योजना की शुरुआत में देरी हो सकती है।
अभी तक इस मामले में हाईकोर्ट का कोई अंतिम फैसला नहीं आया है। चुनाव आयोग और संबंधित पक्षों की प्रतिक्रिया आने का इंतजार है।
News Source: : Live Hindustan
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