शालीमार बाग गांव में 143 मकान तोड़ने का आदेश, HC ने 30 मई तक अल्टीमेटम दिया
दिल्ली हाईकोर्ट ने शालीमार बाग गांव के मेन रोड चौड़ा करने के लिए 143 अवैध मकानों को गिराने का आदेश दिया है। कोर्ट ने दिल्ली सरकार से कहा है कि 30 मई तक घर खाली कराए जाएं।
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दिल्ली हाईकोर्ट ने शालीमार बाग गांव के मेन रोड को चौड़ा करने के लिए 143 अवैध मकानों को गिराने का आदेश दिया है। कोर्ट ने दिल्ली सरकार को निर्देश दिया है कि ये मकान 30 मई तक खाली कराए जाएं और तोड़फोड़ की प्रक्रिया पूरी की जाए। यह फैसला इलाके की यातायात व्यवस्था सुधारने और सड़क को चौड़ा करने के मकसद से लिया गया है।
शालीमार बाग गांव की मुख्य सड़क पर बढ़ती भीड़ और ट्रैफिक जाम को देखते हुए सड़क चौड़ी करने की जरूरत महसूस की गई है। अवैध मकानों के कारण सड़क संकरी हो गई है, जिससे यातायात प्रभावित हो रहा है। हाईकोर्ट का यह आदेश सड़क विस्तार को संभव बनाने और ट्रैफिक की समस्या को कम करने के लिए अहम माना जा रहा है।
इस आदेश के बाद शालीमार बाग गांव के 143 मकान खाली कराए जाएंगे, जिससे वहां रहने वाले परिवारों को अस्थायी रूप से या स्थायी रूप से अपने घर छोड़ने पड़ सकते हैं। इससे प्रभावित लोगों को पुनर्वास की जरूरत होगी। वहीं, सड़क चौड़ी होने से आने वाले समय में ट्रैफिक सुगमता बढ़ेगी और आवागमन में सुधार होगा।
दिल्ली सरकार को अब यह सुनिश्चित करना होगा कि मकान खाली कराने की प्रक्रिया शांतिपूर्ण तरीके से हो और प्रभावित लोगों को उचित मुआवजा या पुनर्वास की व्यवस्था मिले। कोर्ट ने 30 मई तक का समय दिया है, जिसके बाद कार्रवाई तेज हो सकती है।
यह कदम दिल्ली की बढ़ती आबादी और यातायात समस्या से निपटने के लिए एक महत्वपूर्ण प्रयास है, लेकिन साथ ही यह प्रभावित परिवारों के लिए चिंता का विषय भी बन गया है।
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