Driving Licence के लिए अब जरूरी होगा डोमिसाइल, 1 अगस्त से नए नियम
महाराष्ट्र में 1 अगस्त 2026 से ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट अनिवार्य होगा। जानिए RTO के नए नियम और बाइक टैक्सी पॉलिसी की पूरी जानकारी।
नए नियम से होगी बड़ी change! ⚠️
महाराष्ट्र सरकार ने एक नया नियम लागू किया है जिसके तहत 1 अगस्त 2026 से राज्य में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। यह कदम RTO (रजिस्ट्रेशन एंड ड्राइविंग लाइसेंस कार्यालय) द्वारा जारी किया गया है ताकि आवेदकों की स्थायी या अस्थायी निवास स्थिति को प्रमाणित किया जा सके।
डोमिसाइल सर्टिफिकेट का मतलब होता है कि आवेदक किस स्थान पर रहता है, और यह दस्तावेज स्थानीय प्रशासन द्वारा जारी किया जाता है। इस नियम से यह सुनिश्चित किया जाएगा कि ड्राइविंग लाइसेंस केवल उन्हीं लोगों को मिले जो महाराष्ट्र में स्थायी या वैध निवास रखते हैं। इससे ड्राइविंग लाइसेंस की प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ेगी और गलत जानकारी देने वालों पर नियंत्रण होगा।
इस नए नियम के लागू होने के बाद, जो भी व्यक्ति महाराष्ट्र में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना चाहता है, उसे डोमिसाइल सर्टिफिकेट साथ में जमा करना होगा। इससे पहले केवल पहचान पत्र और पता प्रमाण की मांग होती थी। यह बदलाव खासकर उन लोगों के लिए जरूरी होगा जो हाल ही में राज्य में आए हैं या जिनका पता प्रमाण स्पष्ट नहीं है।
इसके अलावा, राज्य सरकार ने बाइक टैक्सी सेवा के लिए भी नई पॉलिसी जारी की है, जो ड्राइविंग लाइसेंस नियमों के साथ जुड़ी हुई है। बाइक टैक्सी चालकों के लिए भी नियमों का सख्ती से पालन करना जरूरी होगा।
इस प्रकार, महाराष्ट्र में ड्राइविंग लाइसेंस और बाइक टैक्सी सेवा के नियमों में बदलाव से सड़क सुरक्षा और प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार की उम्मीद है। आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे डोमिसाइल सर्टिफिकेट समय रहते बनवा लें ताकि लाइसेंस प्रक्रिया में कोई बाधा न आए।
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