गुजरात हाईकोर्ट ने कहा: बिना सप्तपदी शादी नहीं मानी जाएगी
गुजरात हाईकोर्ट ने युवाओं को समझाया कि शादी केवल सर्टिफिकेट या रजिस्ट्रेशन से पूरी नहीं होती, सप्तपदी के बिना शादी अमान्य मानी जाएगी।
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गुजरात हाईकोर्ट ने हाल ही में एक अहम फैसला सुनाया है, जिसमें कहा गया है कि शादी केवल सर्टिफिकेट या रजिस्ट्रेशन से पूरी नहीं होती। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि विवाह में सप्तपदी अनिवार्य है और इसके बिना शादी को वैध नहीं माना जाएगा।
हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि विवाह के लिए केवल कानूनी रजिस्ट्रेशन या शादी का सर्टिफिकेट होना पर्याप्त नहीं है। पारंपरिक हिंदू रीति-रिवाजों के अनुसार सप्तपदी, जो कि सात फेरे होते हैं, शादी का एक अहम हिस्सा हैं। बिना इन फेरे लिए शादी को वैध नहीं माना जाएगा।
यह फैसला खासकर उन युवाओं के लिए महत्वपूर्ण है जो केवल शादी का रजिस्ट्रेशन करवाकर अपने संबंधों को वैध समझते थे। कोर्ट का यह निर्णय पारंपरिक विवाह संस्कारों को भी महत्व देता है और शादी की कानूनी और सामाजिक मान्यता को स्पष्ट करता है। इससे शादी के स्वरूप और उसकी वैधता को लेकर भ्रम दूर होगा।
इस फैसले के बाद शादी करने वाले जोड़े अब यह सुनिश्चित करेंगे कि वे सप्तपदी के बिना शादी न करें। कोर्ट के इस आदेश से विवाह के कानूनी दस्तावेजों के साथ-साथ पारंपरिक विधि-विधान का पालन भी जरूरी हो जाएगा। इससे शादी को लेकर सामाजिक और कानूनी दोनों स्तरों पर मजबूती आएगी।
इस फैसले से यह भी साफ हो गया है कि केवल दस्तावेजी प्रक्रिया से शादी पूरी नहीं होती, बल्कि सांस्कृतिक और धार्मिक रीति-रिवाजों का भी पालन जरूरी है। ऐसे में जोड़े और परिवारों को विवाह के दौरान सभी आवश्यक परंपराओं का ध्यान रखना होगा।
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