हाई कोर्ट ने 10 साल की बच्ची को करंट हादसे में 1 करोड़ मुआवजा दिया
पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने हरियाणा की 10 साल की बच्ची को 11 केवी तार के करंट हादसे में गंभीर चोट और हाथ कटने पर 1 करोड़ रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है।
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पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने हरियाणा की एक 10 साल की बच्ची को 11 केवी बिजली के तार के करंट हादसे में गंभीर चोट लगने और हाथ कटने के मामले में 1 करोड़ रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है। यह फैसला बच्ची के परिवार द्वारा दायर याचिका के बाद सुनाया गया है, जिसमें बिजली विभाग की लापरवाही को जिम्मेदार ठहराया गया था।
मामले में बताया गया कि बच्ची के घर के पास से गुजर रहे 11 केवी के बिजली के तार सही तरीके से सुरक्षित नहीं थे, जिससे करंट लगने की घटना हुई। इस हादसे में बच्ची को गंभीर चोटें आईं और उसका एक हाथ भी कट गया। परिवार ने बिजली विभाग पर सुरक्षा मानकों की अनदेखी का आरोप लगाते हुए मुआवजे की मांग की थी।
यह फैसला बिजली विभाग की जिम्मेदारी और सुरक्षा मानकों के पालन को लेकर एक मजबूत संदेश देता है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि बिजली के खतरनाक तारों की उचित सुरक्षा न होने पर विभाग जिम्मेदार होगा और पीड़ितों को उचित मुआवजा देना होगा। इससे भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने में मदद मिलेगी।
इस आदेश के बाद बिजली विभाग को अपनी सुरक्षा व्यवस्था और तारों की निगरानी और भी कड़ाई से करनी होगी। इससे नागरिकों को सुरक्षा का भरोसा मिलेगा और विभाग को भी अपने दायित्वों को गंभीरता से लेने का दबाव महसूस होगा। पीड़ित परिवारों को न्याय मिलने की उम्मीद भी बढ़ेगी।
इस मामले ने बिजली सुरक्षा को लेकर जागरूकता बढ़ाने का काम किया है और भविष्य में ऐसे हादसों को कम करने में मददगार साबित होगा।
News Source: : ABP News
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