झारखंड हाईकोर्ट ने 18 साल से काम कर रहीं ANM को राहत दी
झारखंड हाईकोर्ट ने 18 वर्षों से अस्पतालों में सेवा दे रही ANM के नियमितीकरण पर JSSC से जवाब मांगा और सरकार को उन्हें हटाने से रोका।
झारखंड हाईकोर्ट ने 18 वर्षों से विभिन्न अस्पतालों में नर्सिंग असिस्टेंट मिडवाइफ (ANM) के रूप में सेवा दे रही एक कर्मचारी के नियमितीकरण के मामले में अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने झारखंड लोक सेवा आयोग (JSSC) से इस मामले में जवाब मांगा और साथ ही सरकार को इस कर्मचारी को हटाने से रोक दिया है।
झारखंड की एक ANM, जो पिछले 18 सालों से सरकारी अस्पतालों में काम कर रही हैं, उनका नियमितीकरण नहीं किया गया था। इसके चलते उनकी नौकरी को खतरा था। इस मामले को लेकर उन्होंने हाईकोर्ट का रुख किया था। कोर्ट ने इस मामले में JSSC से जवाब तलब करते हुए सरकार को निर्देश दिया कि वे इस कर्मचारी को बिना उचित प्रक्रिया के हटाने का कोई कदम न उठाएं।
यह फैसला उन कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण है जो लंबे समय से अनुबंध या अस्थायी आधार पर काम कर रहे हैं लेकिन नियमितीकरण नहीं हो पाया है। कोर्ट की इस कार्रवाई से सरकारी कर्मचारियों को न्याय मिलने की उम्मीद बढ़ी है और यह सरकारी नीतियों में पारदर्शिता और जवाबदेही को भी बढ़ावा देगा।
इस फैसले से न केवल इस ANM को राहत मिली है बल्कि अन्य कर्मचारियों के लिए भी एक मिसाल कायम हुई है। इससे उन्हें नौकरी की सुरक्षा मिलेगी और वे अपने कार्य में अधिक मनोयोग से लगे रहेंगे। साथ ही, सरकार को भी यह संदेश गया है कि कर्मचारियों के अधिकारों की रक्षा जरूरी है।
झारखंड हाईकोर्ट की यह पहल सरकारी कर्मचारियों के हित में एक सकारात्मक कदम माना जा रहा है, जो भविष्य में ऐसे मामलों के लिए मार्गदर्शन का काम करेगी।
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