झारखंड पुलिस प्रमोशन पर रोक: दारोगा से इंस्पेक्टर पद पर हाईकोर्ट का आदेश
झारखंड हाईकोर्ट ने दारोगा से इंस्पेक्टर पद पर प्रमोशन प्रक्रिया पर अस्थायी रोक लगा दी है। 2017 बैच की भर्ती में वरीयता से जुड़ी याचिका पर अगली सुनवाई 21 जुलाई को होगी।
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झारखंड हाईकोर्ट ने दारोगा से इंस्पेक्टर पद पर होने वाली प्रमोशन प्रक्रिया पर अस्थायी रोक लगा दी है। यह रोक 2017 बैच की भर्ती से जुड़ी याचिका पर सुनवाई के दौरान दी गई है। अगली सुनवाई 21 जुलाई को निर्धारित की गई है।
झारखंड पुलिस में दारोगाओं को इंस्पेक्टर पद पर प्रमोशन देने की प्रक्रिया फिलहाल रुकी हुई है। इस मामले में हाईकोर्ट ने याचिका स्वीकार करते हुए प्रमोशन को रोक दिया है। याचिका में भर्ती प्रक्रिया में वरीयता नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाया गया है। कोर्ट ने मामले की विस्तृत सुनवाई के लिए अगली तारीख तय की है।
पुलिस विभाग में पदोन्नति प्रक्रिया का पारदर्शी और निष्पक्ष होना जरूरी है। इससे कर्मचारियों के मनोबल और विभाग की कार्यक्षमता पर असर पड़ता है। यदि प्रमोशन में किसी प्रकार की अनियमितता होती है, तो इससे न्याय की भावना प्रभावित होती है। इसलिए कोर्ट का यह फैसला विभाग में सही प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए अहम माना जा रहा है।
इस रोक के कारण दारोगाओं को इंस्पेक्टर पद पर पदोन्नति मिलने में देरी होगी। इससे कुछ कर्मचारियों में असंतोष भी हो सकता है। वहीं, विभाग को भी अपनी भर्ती और प्रमोशन प्रक्रिया को पुनः जांचना पड़ेगा। इससे भविष्य में ऐसी समस्याओं से बचने में मदद मिलेगी।
अगली सुनवाई 21 जुलाई को होगी, जिसमें कोर्ट इस मामले में अंतिम फैसला देगा। तब तक प्रमोशन प्रक्रिया पर रोक जारी रहेगी।
News Source: : प्रभात खबर
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