केरल में 77 वर्षीय आरोपी को 120 साल की जेल, बच्ची से सालों तक हुआ शोषण
केरल के कोल्लम में 10 साल की बच्ची के साथ दो साल तक चलने वाले शोषण के मामले में 77 साल के आरोपी को कोर्ट ने 120 साल की कड़ी सजा दी। यह फैसला POCSO एक्ट के तहत एक महत्वपूर्ण मिसाल माना जा रहा है।
© Image credit: : Asianet News Hindi
केरल के कोल्लम जिले में एक 77 वर्षीय व्यक्ति को 10 साल की बच्ची के साथ दो साल तक यौन शोषण के मामले में 120 साल की जेल की सजा सुनाई गई है। यह फैसला स्थानीय अदालत ने पॉक्सो (POCSO) एक्ट के तहत दिया है, जो बच्चों के खिलाफ अपराधों को रोकने और उनके संरक्षण के लिए बनाया गया है।
कोर्ट ने आरोपी को बच्ची के साथ लगातार दो साल तक यौन शोषण करने के आरोप में दोषी पाया। अदालत ने इस गंभीर अपराध के लिए कुल 120 साल की सजा सुनाई है, जो इस तरह के मामलों में दी गई सबसे कड़ी सजा में से एक मानी जा रही है। यह फैसला पीड़ित बच्ची और उसके परिवार के लिए न्याय का प्रतीक माना जा रहा है।
यह फैसला पॉक्सो एक्ट के तहत बच्चों के खिलाफ अपराधों में कड़ी सजा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण मिसाल है। बच्चों के यौन शोषण के मामलों में अक्सर न्याय मिलने में देरी होती है, लेकिन इस मामले में अदालत ने साफ संदेश दिया है कि इस तरह के अपराधों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इससे अन्य अपराधियों को भी सख्त चेतावनी मिलेगी।
इस सजा से बच्चों के प्रति सुरक्षा और न्याय व्यवस्था में विश्वास बढ़ेगा। साथ ही, यह फैसला समाज में बच्चों के अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाने में मदद करेगा। परिवार और समुदाय भी बच्चों की सुरक्षा के लिए और सतर्क होंगे। हालांकि, यह भी जरूरी है कि ऐसे मामलों में पीड़ितों को उचित मनोवैज्ञानिक सहायता और सुरक्षा मिले।
अंततः, यह फैसला बच्चों के खिलाफ अपराधों को रोकने और न्याय सुनिश्चित करने की दिशा में एक सकारात्मक कदम माना जा रहा है।
News Source: : Asianet News Hindi
Continue with Google
Advertisements