टाइगर सफारी में मोबाइल फोन पर बैन, SC का कोर एरिया फैसला
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उत्तराखंड के टाइगर रिजर्व के कोर एरिया में मोबाइल और फोटो-वीडियो पर पाबंदी लगाई गई है। पर्यटकों को नए नियमों के तहत सफारी करनी होगी।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उत्तराखंड के टाइगर रिजर्व के कोर एरिया में मोबाइल फोन, फोटो और वीडियो रिकॉर्डिंग पर पाबंदी लगा दी गई है। यह फैसला पर्यावरण संरक्षण और वन्यजीवों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। अब पर्यटकों को टाइगर सफारी के दौरान इन नियमों का सख्ती से पालन करना होगा।
कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि टाइगर रिजर्व के कोर एरिया में मोबाइल फोन का उपयोग पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। साथ ही, फोटो और वीडियो रिकॉर्डिंग पर भी रोक लगाई गई है ताकि वन्यजीवों को किसी भी तरह का तनाव या नुकसान न पहुंचे। पर्यटक केवल निर्धारित मार्गों और समय पर ही सफारी कर सकेंगे।
वन्यजीव संरक्षण के लिए यह कदम अहम माना जा रहा है। मोबाइल फोन की चमक और कैमरे की आवाज से जानवरों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जिससे उनका प्राकृतिक व्यवहार प्रभावित हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश वन्यजीवों के सुरक्षित आवास को सुनिश्चित करने की दिशा में एक बड़ा कदम है।
इस नए नियम के तहत पर्यटकों को अपनी सफारी की योजना में बदलाव करना होगा। वे अब अपने मोबाइल फोन या कैमरे का उपयोग कोर एरिया में नहीं कर पाएंगे। इससे पर्यटकों को अपनी यात्रा का अनुभव अलग होगा, लेकिन इससे वन्यजीवों की सुरक्षा और संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा। पर्यटक पहले से अधिक जागरूक होकर नियमों का पालन करेंगे।
उत्तराखंड सरकार और वन विभाग भी इस फैसले को लागू करने में सहयोग कर रहे हैं ताकि पर्यावरण और वन्यजीवों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।
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