एनसीआर में पेट्रोल-डीजल कैब पर बैन, हरियाणा ने नए नियम लागू किए
हरियाणा कैबिनेट ने एनसीआर के लिए नए एग्रीगेटर नियम मंजूर किए, पेट्रोल और डीजल गाड़ियों पर रोक लगाई गई है। प्रदूषण कम करने का बड़ा कदम।
© Image credit: : अमर उजाला
हरियाणा सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में प्रदूषण कम करने के लिए एक अहम फैसला लिया है। हरियाणा कैबिनेट ने नए एग्रीगेटर नियम मंजूर किए हैं, जिनके तहत पेट्रोल और डीजल से चलने वाली कैबों को एनसीआर में सेवा देने से रोका जाएगा। यह कदम क्षेत्र में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के उद्देश्य से उठाया गया है।
नए नियमों के मुताबिक, एनसीआर में अब पेट्रोल और डीजल वाहनों को कैब सेवा के लिए अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके अलावा, इलेक्ट्रिक और अन्य स्वच्छ ऊर्जा से चलने वाली गाड़ियों को प्रोत्साहन दिया जाएगा। यह नियम विशेष रूप से हरियाणा के उन हिस्सों में लागू होंगे जो एनसीआर के अंतर्गत आते हैं।
एनसीआर क्षेत्र में वायु प्रदूषण की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है। पेट्रोल और डीजल से चलने वाले वाहनों से निकलने वाले धुएं में हानिकारक पदार्थ होते हैं, जो लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा असर डालते हैं। इस फैसले से प्रदूषण में कमी आने की उम्मीद है, जिससे क्षेत्र के निवासियों को स्वच्छ हवा मिल सकेगी।
इस बदलाव से कैब चालकों को अपनी गाड़ियों को इलेक्ट्रिक या अन्य स्वच्छ ऊर्जा वाले वाहन में बदलना होगा। वहीं, यात्रियों को भी स्वच्छ और पर्यावरण के अनुकूल परिवहन सेवा मिलने की संभावना बढ़ेगी। हालांकि, शुरुआत में कुछ असुविधा हो सकती है, लेकिन लंबे समय में यह कदम सकारात्मक साबित होगा।
हरियाणा सरकार का यह निर्णय एनसीआर क्षेत्र में पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है।
News Source: : अमर उजाला
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