पटना में एसिड बिक्री पर कड़ी कार्रवाई, चीफ जस्टिस का आदेश
पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने एसिड हमले पीड़ितों के लिए सख्त कानून और मुफ्त इलाज की जरूरत पर जोर दिया। प्रशासन और न्यायपालिका ने जागरूकता बढ़ाने का किया प्रयास।
© Image credit: : प्रभात खबर
पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने हाल ही में एसिड की बिक्री पर कड़ी निगरानी रखने और सख्त नियम लागू करने का आदेश दिया है। यह कदम एसिड हमलों की बढ़ती घटनाओं को रोकने और पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए उठाया गया है। न्यायपालिका ने प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि वे एसिड की खरीद-फरोख्त को नियंत्रित करें और गैरकानूनी बिक्री पर तुरंत कार्रवाई करें।
चीफ जस्टिस ने एसिड हमलों के शिकार लोगों के इलाज के लिए मुफ्त चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने पर भी जोर दिया है। उन्होंने कहा कि पीड़ितों को न केवल सही इलाज मिले बल्कि उन्हें न्याय भी मिले। इसके लिए विशेष कानून बनाने की आवश्यकता पर भी चर्चा हुई, जिससे अपराधियों को कड़ी सजा दी जा सके।
न्यायपालिका और प्रशासन मिलकर एसिड हमलों के खिलाफ जागरूकता अभियान भी चला रहे हैं। इस अभियान का उद्देश्य आम जनता को एसिड के दुष्प्रभावों से अवगत कराना और इसके दुरुपयोग को रोकना है। साथ ही, लोगों को बताया जा रहा है कि एसिड की खरीद पर कैसे नियंत्रण रखा जाए।
एसिड हमले समाज में एक गंभीर समस्या बन चुके हैं, जो पीड़ितों के जीवन को बुरी तरह प्रभावित करते हैं। पटना हाईकोर्ट का यह आदेश न केवल अपराधियों के खिलाफ सख्ती दिखाता है, बल्कि पीड़ितों को बेहतर सुरक्षा और सहायता भी प्रदान करता है। इससे समाज में सुरक्षा की भावना बढ़ेगी और अपराध पर अंकुश लगेगा।
एसिड की बिक्री पर नियंत्रण से आम जनता को सुरक्षा मिलेगी और अवैध बिक्री में कमी आएगी। इससे संभावित हमलों की संख्या घटेगी और पीड़ितों को समय पर इलाज मिल सकेगा। प्रशासन की यह पहल समाज के लिए एक सकारात्मक संदेश है कि हिंसा को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
News Source: : प्रभात खबर
Continue with Google
Advertisements