बीआईटी मेसरा को सुप्रीम कोर्ट ने छात्र के परिजनों को 20 लाख रुपये मुआवजा देने का निर्देश दिया
सुप्रीम कोर्ट ने बीआईटी मेसरा को छात्र राजा पासवान के परिवार को दो सप्ताह के भीतर 20 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है। इस मामले की अगली सुनवाई 23 मार्च को होगी। इससे पहले झारखंड हाईकोर्ट ने भी मुआवजा देने का फैसला सुनाया था।
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सुप्रीम कोर्ट ने बीआईटी मेसरा के छात्र राजा पासवान के परिवार को 20 लाख रुपये मुआवजा देने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने यह आदेश मामले की अगली सुनवाई से पहले दो सप्ताह के भीतर मुआवजा भुगतान करने को कहा है। यह फैसला शिक्षा संस्थान की जिम्मेदारी और छात्र सुरक्षा के महत्व को दर्शाता है।
राजा पासवान बीआईटी मेसरा का छात्र था, जिनके साथ हुई घटना के बाद परिवार ने न्याय की मांग की थी। इससे पहले झारखंड हाईकोर्ट ने भी इस मामले में मुआवजा देने का फैसला सुनाया था। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश से यह स्पष्ट होता है कि न्यायालय इस मामले को गंभीरता से देख रहा है और पीड़ित परिवार को उचित राहत दिलाना चाहता है।
यह आदेश शिक्षा संस्थानों की जिम्मेदारी को रेखांकित करता है कि वे अपने छात्रों की सुरक्षा और भलाई के लिए उचित कदम उठाएं। साथ ही, यह मुआवजा पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान करेगा, जो इस कठिन समय में उनकी मदद करेगा।
इस फैसले से छात्रों और उनके परिवारों को यह भरोसा मिलेगा कि यदि भविष्य में ऐसी कोई घटना होती है तो न्यायालय उनके पक्ष में खड़ा होगा। साथ ही, यह शिक्षा संस्थानों को भी सतर्क रहने और अपने सुरक्षा मानकों को मजबूत करने के लिए प्रेरित करेगा।
अगली सुनवाई 23 मार्च को होगी, जहां इस मामले की और चर्चा की जाएगी।
News Source: : Live Hindustan
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