POCSO केस में तेलंगाना हाई कोर्ट ने पीड़िता उम्र जांच का आदेश दिया
तेलंगाना हाई कोर्ट ने बंडी भगीरथ की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई टालते हुए पीड़िता की उम्र की जांच कराने का निर्देश दिया।
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तेलंगाना हाई कोर्ट ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण आदेश दिया है जिसमें पीड़िता की उम्र की जांच कराने का निर्देश शामिल है। यह आदेश बंडी भगीरथ की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया गया। कोर्ट ने मामले की और जांच की जरूरत को देखते हुए सुनवाई को टाल दिया है।
यह मामला पोस्को (POCSO) एक्ट के तहत दर्ज किया गया है, जो बाल यौन शोषण से संबंधित अपराधों को रोकने के लिए बनाया गया है। आरोपी बंडी भगीरथ ने अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर की थी, लेकिन कोर्ट ने पीड़िता की वास्तविक उम्र की पुष्टि के बिना याचिका पर फैसला नहीं किया। इसलिए कोर्ट ने आदेश दिया कि पीड़िता की उम्र की जांच कराई जाए ताकि सही कानूनी कार्रवाई हो सके।
पीड़िता की उम्र की पुष्टि इस मामले में बहुत अहम है क्योंकि पोस्को एक्ट केवल बाल यौन शोषण से जुड़े मामलों में लागू होता है। अगर पीड़िता नाबालिग साबित होती है तो आरोपी को कड़ी सजा हो सकती है। वहीं, अगर पीड़िता की उम्र 18 वर्ष से अधिक पाई जाती है तो मामला सामान्य अपराध के तहत आएगा। इसीलिए उम्र की जांच से न्यायिक प्रक्रिया सही दिशा में आगे बढ़ेगी।
इस आदेश से पीड़िता और आरोपी दोनों के लिए न्याय प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ेगी। पीड़िता की सुरक्षा और अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित होगी। साथ ही, इस तरह के आदेश से भविष्य में भी ऐसे मामलों में सही जांच और न्याय सुनिश्चित होगा। आम जनता के लिए यह एक सकारात्मक संकेत है कि न्यायालय बच्चों के संरक्षण को प्राथमिकता दे रहा है।
News Source: : ABP News
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