दिल्ली HC आदेश: यमुना फ्लडप्लेन में पूजा और बिजनेस पर रोक
दिल्ली हाईकोर्ट ने यमुना के खादर इलाके में पूजा और धार्मिक सभा पर रोक लगाई है, साथ ही व्यापारिक गतिविधियां भी प्रतिबंधित की गई हैं।
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दिल्ली हाईकोर्ट ने यमुना नदी के खादर इलाके में पूजा और धार्मिक सभाओं पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही इस क्षेत्र में किसी भी प्रकार की व्यापारिक गतिविधि पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। यह आदेश पर्यावरण संरक्षण और नदी के प्राकृतिक प्रवाह को बनाए रखने के लिए दिया गया है।
यमुना के खादर इलाके को फ्लडप्लेन माना जाता है, जो बाढ़ के समय पानी को समाहित करने में मदद करता है। कोर्ट ने इस इलाके में पूजा, धार्मिक आयोजन और व्यापार संबंधी गतिविधियों पर रोक लगाने का निर्देश दिया है ताकि नदी के प्राकृतिक प्रवाह में बाधा न आए और पर्यावरण को नुकसान न पहुंचे।
यमुना नदी दिल्ली के लिए जीवनदायिनी है, लेकिन लगातार बढ़ते प्रदूषण और अवैध निर्माण से नदी का अस्तित्व खतरे में है। फ्लडप्लेन में अनियंत्रित गतिविधियां नदी के पारिस्थितिक तंत्र को प्रभावित कर सकती हैं और बाढ़ के खतरे को बढ़ा सकती हैं। हाईकोर्ट का यह फैसला नदी संरक्षण की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है।
इस आदेश के बाद यमुना के खादर इलाके में पूजा और धार्मिक सभाओं के आयोजन पर रोक लगेगी, जिससे धार्मिक आयोजकों को अपने कार्यक्रमों के लिए अन्य स्थान तलाशने पड़ सकते हैं। साथ ही, व्यापारिक गतिविधियों पर प्रतिबंध के कारण वहां काम करने वाले व्यापारियों और दुकानदारों को भी बदलाव का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि, यह कदम पर्यावरण संरक्षण और नदी के स्वास्थ्य के लिए जरूरी है।
दिल्ली हाईकोर्ट का यह आदेश यमुना नदी के संरक्षण और सतत विकास के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है, जो भविष्य में नदी के बेहतर प्रबंधन में मदद करेगा।
News Source: : ABP News
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