Delhi High Court ने Google Apple से हटाने को कहा पोर्न और क्राइम ऐप्स
दिल्ली हाईकोर्ट ने Google और Apple को आदेश दिया है कि वे पोर्न और अवैध कंटेंट वाले ऐप्स तुरंत हटाएं और IT नियम 2021 का सख्ती से पालन करें।
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दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में Google और Apple को निर्देश दिया है कि वे अपने ऐप स्टोर्स से पोर्नोग्राफी और अवैध कंटेंट वाले ऐप्स को तुरंत हटा दें। यह आदेश भारत सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2021 के तहत दिया गया है, जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर कंटेंट की निगरानी और नियंत्रण को सख्ती से लागू करता है।
सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2021 के अनुसार, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को अवैध और आपत्तिजनक कंटेंट को तुरंत हटाना होता है। दिल्ली हाईकोर्ट ने इस नियम के पालन को सुनिश्चित करने के लिए Google और Apple को कहा है कि वे ऐसे ऐप्स जो पोर्नोग्राफी, अपराध या किसी भी गैरकानूनी गतिविधि को बढ़ावा देते हैं, को अपने स्टोर्स से हटा दें। कोर्ट ने यह भी कहा कि नियमों का उल्लंघन करने वाले ऐप्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
भारत में डिजिटल कंटेंट की बढ़ती पहुँच के साथ, अवैध और आपत्तिजनक सामग्री का प्रसार भी तेजी से बढ़ा है। इससे न केवल सामाजिक और नैतिक मूल्यों को नुकसान पहुंचता है, बल्कि बच्चों और युवाओं के मनोवैज्ञानिक विकास पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। हाईकोर्ट का यह आदेश डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की जिम्मेदारी को स्पष्ट करता है और उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा को प्राथमिकता देता है।
Google और Apple के ऐप स्टोर्स से ऐसे ऐप्स हटने से उपयोगकर्ताओं को सुरक्षित और स्वच्छ डिजिटल माहौल मिलेगा। हालांकि, कुछ यूजर्स को अपनी पसंद के ऐप्स न मिल पाने की समस्या हो सकती है, लेकिन यह कदम समाज में डिजिटल सुरक्षा बढ़ाने के लिए जरूरी माना जा रहा है। इसके अलावा, ऐप डेवलपर्स को भी अब नियमों के अनुसार अपने ऐप्स को तैयार करना होगा ताकि वे कानूनी दायरे में रहें।
इस आदेश के बाद, उम्मीद की जा रही है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर अवैध और आपत्तिजनक सामग्री की संख्या में कमी आएगी और भारत में इंटरनेट उपयोग का स्तर और भी सुरक्षित बनेगा।
News Source: : प्रभात खबर
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