FDA आदेश: अखबार में वड़ापाव-पकौड़ी पैकिंग पर लगा प्रतिबंध
FDA कमिश्नर तुकाराम मुंढे के निर्देश के बाद अखबार में खाना पैक करना मना, जानें FSSAI के पुराने नियम और इसके नुकसान।
फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन (FDA) के कमिश्नर तुकाराम मुंढे ने हाल ही में एक अहम आदेश जारी किया है, जिसमें अखबार में वड़ापाव, पकौड़ी जैसे स्नैक्स पैक करने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह कदम खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है।
FDA के निर्देश के अनुसार अब कोई भी विक्रेता अखबार या किसी भी प्रकार के प्रिंटेड पेपर में खाना पैक नहीं कर सकता। यह नियम खासतौर पर स्ट्रीट फूड विक्रेताओं के लिए लागू किया गया है, जो अक्सर वड़ापाव, समोसा, पकौड़ी आदि को अखबार में लपेटकर बेचते हैं। इस आदेश का मकसद खाने की स्वच्छता को बढ़ावा देना और उपभोक्ताओं को स्वास्थ्य संबंधी जोखिमों से बचाना है।
यह नया FDA आदेश फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (FSSAI) के पुराने नियमों के अनुरूप है। FSSAI पहले ही यह निर्देश दे चुका है कि खाना पैकिंग के लिए स्वच्छ और खाद्य-ग्रेड सामग्री का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। अखबार में छपे स्याही और कागज में मौजूद रसायन खाने में मिल सकते हैं, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकते हैं।
इस आदेश से उपभोक्ताओं को स्वच्छ और सुरक्षित खाद्य सामग्री मिलने की संभावना बढ़ेगी। वहीं, विक्रेताओं को अब अखबार के बजाय प्लास्टिक या अन्य खाद्य-ग्रेड पैकेजिंग सामग्री का उपयोग करना होगा। यह बदलाव शुरुआती दौर में कुछ असुविधा जरूर पैदा कर सकता है, लेकिन लंबे समय में यह खाद्य सुरक्षा के लिए जरूरी है।
इस कदम से न केवल खाद्य प्रदूषण कम होगा, बल्कि लोगों की सेहत भी बेहतर होगी। सरकार और संबंधित विभाग इस आदेश के पालन पर कड़ी नजर रखेंगे ताकि बाजार में साफ-सुथरा और सुरक्षित खाना उपलब्ध हो सके।
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