महाराष्ट्र में 1 मई से मराठी जरूरी, नहीं तो ड्राइविंग लाइसेंस रद्द
महाराष्ट्र सरकार ने 1 मई से रिक्शा-टैक्सी चालकों के लिए मराठी भाषा सीखना अनिवार्य किया है। मराठी न जानने पर ड्राइविंग लाइसेंस रद्द किया जाएगा। परिवहन मंत्री प्रताप सरनाइक ने यह आदेश जारी किया।
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महाराष्ट्र सरकार ने एक नया आदेश जारी किया है जिसके तहत 1 मई 2024 से रिक्शा और टैक्सी चालकों के लिए मराठी भाषा सीखना अनिवार्य होगा। यदि कोई चालक मराठी भाषा नहीं जानता है तो उसका ड्राइविंग लाइसेंस रद्द किया जा सकता है। यह निर्णय राज्य के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाइक ने लिया है।
इस आदेश का मुख्य उद्देश्य महाराष्ट्र में स्थानीय भाषा मराठी को बढ़ावा देना और यात्रियों के साथ बेहतर संवाद स्थापित करना है। राज्य सरकार का मानना है कि मराठी भाषा का ज्ञान होने से यात्रियों को बेहतर सेवा मिलेगी और स्थानीय संस्कृति को भी मजबूती मिलेगी।
इस नए नियम के तहत सभी रिक्शा और टैक्सी चालक जो महाराष्ट्र में काम करते हैं, उन्हें मराठी भाषा सीखनी होगी। जो चालक इस शर्त को पूरा नहीं करेंगे, उनके ड्राइविंग लाइसेंस को रद्द किया जा सकता है। इससे कई चालकों को भाषा सीखने के लिए प्रशिक्षण लेना पड़ सकता है।
यात्रियों को अब अपने ड्राइवर से मराठी में बातचीत करने में आसानी होगी, जिससे यात्रा का अनुभव बेहतर और सुगम होगा। यह कदम स्थानीय भाषा को बढ़ावा देने के साथ-साथ यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा को भी सुनिश्चित करेगा।
सरकार ने इस आदेश को लागू करने के लिए आवश्यक प्रशिक्षण और सहायता प्रदान करने की भी बात कही है ताकि चालक आसानी से मराठी सीख सकें।
News Source: : Navabharat
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