झारखंड हाईकोर्ट ने हिरासत मौतों के 262 मामलों में फिर जांच का आदेश दिया
झारखंड हाईकोर्ट ने हिरासत में हुई मौतों के 262 मामलों में 2018 के बाद फिर से न्यायिक जांच कराने का आदेश दिया है। अदालत ने राज्य सरकार की संवैधानिक जिम्मेदारी न निभाने पर कड़ी फटकार लगाई।
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झारखंड हाईकोर्ट ने हिरासत में हुई मौतों के 262 मामलों में 2018 के बाद पुनः न्यायिक जांच कराने का आदेश दिया है। यह फैसला राज्य सरकार की जिम्मेदारियों को लेकर अदालत की कड़ी फटकार के बाद आया है। कोर्ट ने माना कि इन मामलों में उचित जांच नहीं हुई है, जिससे न्याय प्रक्रिया प्रभावित हुई है।
हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार, 2018 के बाद हिरासत में हुई मौतों की जांच पर्याप्त और पारदर्शी ढंग से नहीं हुई। इसलिए, अदालत ने इन सभी 262 मामलों में स्वतंत्र न्यायिक जांच कराने का निर्देश दिया है। इसका मकसद मृतकों के परिवारों को न्याय दिलाना और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकना है।
हिरासत में मौतें मानवाधिकारों के गंभीर उल्लंघन मानी जाती हैं। जब सरकार या पुलिस की लापरवाही से किसी की जान जाती है, तो इसकी जांच और जवाबदेही जरूरी होती है। कोर्ट का यह आदेश राज्य सरकार की संवैधानिक जिम्मेदारी को याद दिलाता है और यह सुनिश्चित करता है कि ऐसे मामलों में निष्पक्ष जांच हो। इससे पुलिस और प्रशासन की जवाबदेही बढ़ेगी।
इस आदेश से हिरासत में मौतों के मामलों में पारदर्शिता बढ़ेगी और पीड़ित परिवारों को न्याय मिलने की उम्मीद बढ़ेगी। साथ ही, पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के लिए यह एक चेतावनी है कि वे अपनी जिम्मेदारियों को गंभीरता से लें। इससे भविष्य में ऐसी घटनाओं की संख्या कम होने की संभावना है, जिससे आम जनता का विश्वास कानून व्यवस्था पर बढ़ेगा।
News Source: : प्रभात खबर
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